दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)-पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है| दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है| याचिका खारिज होने से मंत्री नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे| पिछले बुधवार को मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामला दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था| जैसा की ज्ञात है मंत्री नरोत्तम को पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था| आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों एडवटोरियल से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था|