देवास(ईन्यूज़ एमपी)- जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त 13 वाहनों को राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार ट्रेक्टर ट्रॉली क्रमांक एमपी-41 एए-7742, एमपी-41-एबी-3257, एमपी-41-एबी-8649, एमपी-41-एए-8037, एमपी-41-एबी-3618, एमपी-41-एबी-4523, एमपी-41-एए-3058, एपी-20-जी-6541, एमपी-41-एबी-1300, एमपी-41-एबी-4681, एवं एक सोनालीका डीआई-750 आरएक्स ट्रेक्टर ट्रॉली तथा जेसीबी क्रमांक एमपी-41-एचए-0859 एवं डम्फर क्रमांक एमपी-41-एचए-0763 को राजसात किया जायेगा।