(ईन्यूज़ एमपी)-जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शाजापुर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पंचायत कालापीपल की ग्राम पंचायत खोखराकलां के तत्कालीन सचिव दिनेश मालवीय को कर्त्तव्यों के पालन में लापरवाही एवं अनियमितता करने के कारण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत खोखराकलां के तत्कालीन सचिव एवं सरपंच श्रीमती रूबीना बी के द्वारा शासकीय योजनाओं क्रमशः पंचायत भवन निर्माण राशि 2.85 लाख रूपये, किचन शेड निर्माण 60 हजार रूपये की राशि का बैंक खाते से आहरण कर कार्य नहीं कराया गया। इस संबंध में बार-बार नोटिस देने पर भी उपस्थित नहीं होने, जांच में सहयोग नहीं करने का कृत्य तत्कालीन सचिव द्वारा किया गया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पद से पृथक करने के आदेश के साथ ही तत्कालीन सचिव मालवीय से निर्माण कार्य की वसूली योग्य राशि 6 लाख 81 हजार 370 रूपये एवं ग्राम पंचायत के अभिलेख न दिए जाने से अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कालापीपल को निर्देश दिए है। साथ ही वसूली योग्य राशि भू-राजस्व की भॉति वसूल करने के लिए भी कहा गया है।