(ईन्यूज़ एमपी)-अपर सचिव मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अशोकनगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के.के.श्रीवास्तव को शासकीय आदेश की अव्हेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला एवं जनपद पंचायतों में एकल बैंक खाते की व्यस्था करते हुए विभिन्न योजनाओं के भिन्न भिन्न बैक खातों को बंद किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। जारी निर्देशों अगले दिन ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर द्वारा अपने अधीनस्थों के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अशोकनगर ब्रांच में एकल खाता खोलने के एवज रू. 02 लाख की मांग करने संबंधी शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाई जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल रहेगा।