मुरैना(ईन्यूज़एमपी)-लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक कर्ता के आवेदन पत्र का समयसीमा में निराकरण न करने पर 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है। इसी के तहत कैलारस के वार्ड क्र. 1 के संजयगांधी की आवेदिका छोटी ऊर्फ करिश्मा पत्नी बंटी कुशवाह ने प्रसूता योजना का लाभ प्रदान करने का आवेदन लोक सेवा केन्द्र सबलगढ में 3 जून को प्रस्तुत किया। आवेदन का सिविल सर्जन डॉ. अनिल सक्सेना पदाभिहित अधिकारी द्वारा 16 जून तक निराकरण नही किया। अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत कलेक्टर विनोद शर्मा ने विलंब का कारण प्रतिदिन 250 रूपये के मान से 750 रूपये का जुर्माना किया है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने के लिए सचेत किया है