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मनरेगा अंतर्गत15 दिन में मजदूरी का भुगतान जरूरी अन्यथा रोजगार सहायकों पर लगेगा जुर्माना

भोपाल(ईन्यूज़एमपी)-मनरेगा अधिनियम के पैरा-3 के अनुसार मस्टररोल बंद होने के 15 दिवस के भीतर श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसा न होने की स्थिति में अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा-29 में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के प्रावधान अनुसार समयावधि में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए है। ग्राम रोजगार सहायक मस्टर बंद होने के आगामी दिवस में मस्टर उपस्थिति केवल ऑप्शन से मनरेगा सॉफ्टवेयर पर दर्ज करेंगे। यदि उक्त कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती है तो 250 रूपये प्रतिदिवस के मान से अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा।

उपस्थिति दर्ज करने के दो दिवस के भीतर उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में 500 रूपये प्रतिदिवस का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन के उपरांत सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन सत्यापन के पश्चात ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वेजलिस्ट को आगामी एक दिवस में तैयार करना होगी। अन्यथा की स्थिति में 250 रूपये प्रतिदिवस का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। वेजलिस्ट तैयार करने उपरांत सहायक लेखाधिकारी, सीईओ जनपद पंचायत द्वारा आगामी कार्य दिवस में एफटीओ के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही न होने की स्थिति में 500 रूपये प्रतिदिवस का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा।

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