(enewsmp.com)-जबलपुर कलेक्टर महेशचन्द्र चौधरी के निर्देश पर आज खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम सिलुआ में आकस्मिक कार्यवाही कर अवैध रूप से भण्डारित चार डम्पर रेत नर्मदा नदी में बहा दी गई तथा अवैध उत्खनन पहुंच मार्ग को ट्रेंच खोदकर अवरूद्ध किया गया। संयुक्त दल द्वारा ग्राम चारघाट में भी अवैध उत्खननकर्ता ब्राजेश पटेल निवासी चारघाट एवं सालीवाड़ा ग्राम पंचायत सचिव मनोज अग्रवाल निवासी चारघाट के विरूद्ध पुलिस थाना गौर चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सहायक खनिज अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नर्मदा नदी से रेत का उत्खनन वर्तमान में प्रतिबंधित किया गया है। जबलपुर जिले में वर्तमान में हिरन नदी स्थित सिहोरा तहसील अन्तर्गत ग्राम देवरी कन्हाई, ग्राम खिरहनी कला, पाटन तहसील अन्तर्गत आमाखेड़ा, ग्राम थाना तथा पनागर तहसील अन्तर्गत ग्राम इमलिया स्थित रेत खदानें नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जिले में वैध रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति तहसील पाटन अन्तर्गत ग्राम कटंगी, सकरा, मिडकी, कैमोरी, कुंवरपुर एवं शहपुरा तहसील अन्तर्गत इमलिया, मेरेगांव, रमखिरिया, पावला में नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित है। सहायक खनिज अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में रेत का क्रय अथवा परिवहन उपरोक्त अनुज्ञापित क्षेत्रों से किया जा सकता है। अवैध रूप से रेत का परिवहन पाए जाने पर वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। सहायक खनिज अधिकारी के अनुसार जिले में निर्माण कार्यों पर विपरीत प्रभाव न पड़े इस हेतु जिले में खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में स्थित स्टोन क्रेशरों पर उपलब्ध पत्थर डस्ट के नमूने एकत्र किए जाकर तकनीकी जांच हेतु भेजे जा रहे हैं ताकि निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त पाए जाने पर रेत के स्थान पर पत्थर डस्ट का उपयोग किया जा सके।