enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश अब बस स्टैंड के बाहर नहीं खडी हो पायेंगी बसें...कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अब बस स्टैंड के बाहर नहीं खडी हो पायेंगी बसें...कलेक्टर ने जारी किया आदेश

(enewsmp.com)जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैया राजा टी द्वारा भिण्ड नगर पालिका के क्षेत्र में बस संचालन की व्यवस्था को सुगम बनाने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए बसो के संचालन की व्यवस्था हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि भिण्ड नगर में अधिकांश यात्री बसे अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टेण्ड के अन्दर बस को खडी न कर स्टेण्ड के बाहर इधर-उधर अस्त व्यस्त रूप में खडी करते है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है एवं आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पडता है। बस चालको के इस कृत्य से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
इसके अतिरिक्त बस संचालक अपनी अपनी बसो को स्टेण्ड के बाहर खडी करके यात्रियों को अपनी अपनी ओर खीचते है जिससे वाहन चालको के मध्य आपस में विवाद होने लगते है तथा यात्रियों में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूर्व में भी काफी घटनाऐं मारपीट एंव गोलीबारी की घटित हो चुकी है तथा भविष्य में कोई गंभीर घटना घटित होने के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा एवं आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टेण्ड के भीतर के अतिरिक्त यात्री बसो को अन्यत्र अधर-उधर खडे करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुसार कोई भी यात्री बस संचालक निर्धारित बस स्टेण्ड के भीतर के अलावा सुभाष तिराहे से मुख्य नगर पालिका परिषद कार्यालय भिण्ड तक तथा बीटीआई रोड की ओर जाने वाले मार्ग की ओर या मुख्य मार्ग से निकलने वाले मार्ग गलियों या स्थानो, परिसर में अन्यत्र इधर-उधर कहीं भी खडा नहीं करेगा और ना ही यात्रियों को बस स्टेण्ड के अलावा अन्यत्र इधर-उधर नहीं बैठाएगा और न ही उतारेगा न ही इस प्रयोजन हेतु बस को वर्णित स्थान की सीमा में रोकेगा या रोकने का प्रयास करेगा।
कोई भी यात्री बस संचालक निर्धारित बस स्टेण्ड परिसर में या बस स्टेण्ड के बाहर सडक पर अपने वाहनो को न तो धुलवाएगा और न ही अव्यवस्थित रूप से खडा करेगा। कोई भी यात्री बस संचालक निर्धारित बस स्टेण्ड परिसर में यात्रियों को अपनी ओर जबरजस्ती खीचने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के विवाद की स्थिति को उत्पन्न होने देगा या स्वयं विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करेगा। कोई भी यात्री बस संचालक आमजन के आवागमन के मार्गो को अवरूद्व नहीं करेगा या लोक परिशांति एवं लोक सुविधा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Share:

Leave a Comment