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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू,जल्द करायें पंजीयन.......

(enewsmp.com)-राज्य शासन के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देय अनुदान के माध्यम से सोलर पंप से सिंचाई प्रयोजन के लिये मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन पत्रक के साथ 5 हजार रूपये की राशि जमा कर पंजीयन कराना होगा तथा आवेदन उपयुक्त पाये जाने पर शेष राशि सोलर पंप की क्षमता एवं प्रकार के अनुसार जमा करना होगा। आवेदन पत्र अनुपयुक्त होने पर जमा राशि वापस कर दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां पर विद्युत अधोसंरचना विकसित नही है, कृषि पंप के लिये स्थाई कनेक्शन नही है, विद्युत कंपनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रांसफार्मर हटा लिये गये है, खेत की दूरी बिजली की लाईन से 300 मीटर से अधिक है या नदी या बांध के समीप ऐसे स्थान जहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। योजना के तहत तीन एचपी तक के सोलर पंप स्थापना के लिये 90 प्रतिशत तथा तीन एचपी से 5 एचपी तक सोलर पंपो पर 85 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।

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