सीधी(enewsmp.com)सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्याज का विक्रय किया जाना है। इसके लिये मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज का विक्रय किया जायेगा। प्रति परिवार 10 किलो एवं अधिकतम 50 किलोग्राम प्याज क्रय कर सकते हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जबलपुर को जिले के समस्त सहकारी समितियों व उपभोक्ता भंडारो द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्याज के तत्काल वितरण के लिये निर्देश जारी करने के लिये पत्र लिखा गया है।