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जबलपुर में धारा 144 लागू : नही मिलेगा बोतल में पेट्रोल

जबलपुर( enewsmp.com) जिले में कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार या उससे ज्यादा लोग समूह य झुण्ड बनाकर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार व अन्य घातक हथियारों को घरों से बाहर निकालने, साथ लेकर चलने व उनका प्रदर्शन करने पर भी सख्ती से रोक लगा दी है।
अपने प्रतिबधात्मक आदेश मे जिला दण्डाधिकारी ने तोड़फोड़, आगजनी व आवागमन को बाधित करने की घटनाओं को देखते हुए सतर्कता के तौर पर जिल मे कोई भी व्यक्ति डिब्बे, केन, बोतल में डीजल, पेट्रोल एवं कैरोसिन लेकर नहीं निकल सकेगा। पेट्रोल पम्प के संचालकों व कैरोसिन डीलर्स को भी डिब्बे, केन, बोतल आदि में पेट्रोल नहीं बेचने के सख्त निर्देश् दीए हैं।

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