रायसेन सांची शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साँची के प्राचार्य सुखराम अहिरवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने 4 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई सूत्रों के अनुसार सांची विद्यालय में प्राचार्य रहते हुए सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एम् यामीन से ₹30000 की रिश्वत की मांग की थी यह राशि उन्हें एम यामीन से उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं जैसे मेडिकल एरियर पेंशन आदि की राशि को निकलवाने के लिए मांगी थी यामीन ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी जिसके बाद लोकायुक्त ने जून 2011 को कार्रवाई कर नगद ₹20000 रिश्वत लेते हुए प्राचार्य सुखराम अहिरवार को रंगे हाथों पकड़ा था लोकायुक्त कार्यवाही के बाद प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपी सुखराम अहिरवार को 4 कारावास व ₹10000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई