दमोह. एनजीटी भोपाल द्वारा सोमवार को दोपहर 2 बजे एक आदेश पारित किया है। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल को निलंबित करने व 9 लाख २५ हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ अभियोजन चलाने का आदेश दिया है। एनजीटी भोपाल के न्यायाधीश दिलीप सींग व विशेषज्ञ सदस्य की बैंच ने यह फैसला सुनाया है। मामला यह है कि संतोष भारती द्वारा 8 अगस्त 2016 को एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने दस्तावेजी प्रमाणों सहित शिकायत की थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चौरईया ग्राम पंचायत के पाटन गांव की बराना नदी से लगातार उत्खनन करा रहे हैं। इसके बाद एनजीटी ने स्थानीय अधिकारियों से जांच कराई थी, जिस जांच से शिकायतकर्ता संतोष भारती संतुष्ट नहीं हुए थे। इसके बाद भोपाल से श्रीनिवास मूर्ति पहुंचे थे, जिन्होंने बराना नदी से रेत के उत्खनन के साथ अन्य स्थानों पर उत्खनन की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी के न्यायाधीश दिलीप सींग ने फैसला सुनाया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल को निलंबित करने के साथ 9 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त हैं, 1 मई से उनके वाहन से लाल बत्ती छिनने के आदेश प्रभावी हुए हैं, वहीं 1 मई को उनके निलंबन का आदेश एनजीटी ने जारी किया है।