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गैस एजेंसी पर गिरी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर सख्त

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने लीना इंडेन गैस एजेंसी के संचालक देवेंद्र जैन और प्रबंधक विष्णु प्रसाद मल्लाह को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत नियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी की जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं की जा रही थी और होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था। इसके अलावा, एजेंसी परिसर के सामने अवैध रूप से 39 भरे घरेलू गैस सिलेंडर और 33 खाली सिलेंडर बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के वाहन में लोड पाए गए, जिन्हें प्रशासन ने जब्त कर लिया है।

कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई जिले में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा संदेश है।

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