सीधी (ईन्यूज़ एमपी): प्रदेश शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओ व बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओ में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविंद्र वर्मा द्वारा जिले भर में अपहृत बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया इसी तरताम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी बहरी निरी. राकेश बैस के नेतृत्व में थाना बहरी पुलिस द्वारा 7 वर्ष पूर्व गुमी नाबालिग अपहृता को देवास से किया दस्तयाब। दिनाकं 03.11.2017 को फरियादिया थाना बहरी सीधी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी नाबालिग लडकी उम्र 17 वर्ष लगभग एक सप्ताह पूर्व स्कूल जाने का कह के घर से निकली और वापस घर नहीं आई जिसकी पता तलाश आस पड़ोस नाते रिस्तेदारी सभी जगह किये पर कही नही मिली लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसालकर भगा ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना बहरी सीधी में धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता की दस्तयाबी हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा 10000 के नगद ईनाम की उद्घोषणा भी की गई थी।विवेचना में आये तथ्य एवं तकनीकी व भौतिक साक्ष्य के आधार पर अपहृता की उपस्थिति देवास में होना पाई गई। जिसे जिसे दस्तयाब करने हेतु एक टीम गठित कर रवाना किया गया जो देवास से दिनांक 17.01.2025 को दस्तयाब कर अपहृता को सीधी लाई जिसे वैधानिक कार्यवाही उपरांत परिजनों के सुपुर्द किया गया है । उपरोक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बहरी निरी. राकेश बैस, प्रधान आरक्षक रामसुंदर साकेत, आरक्षक रजनीश द्विवेदी महिला आरक्षक पिंकी दुबे का विशेष सराहनीय योगदान रहा है।