सीधी (ईन्यूज़ एमपी): लोक सेवा केंद्र मझौली के संचालन में गंभीर लापरवाही और अनियमितता के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी स्वरोचिष सोमवंशी ने ₹5000 का अर्थदंड लगाया है। संचालक को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि उपखंड अधिकारी मझौली के प्रतिवेदन के आधार पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन संचालक का जवाब असंतोषजनक पाया गया। जांच में सामने आया कि केंद्र संचालन में मानकों का पालन नहीं किया गया और सौंपे गए दायित्वों में जानबूझकर लापरवाही बरती गई।