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बड़ी खबर: बच्चों की सुरक्षा पर सीधी कलेक्टर का सख्त आदेश: खुले बोरवेल अब नहीं बनेंगे मौत के गड्ढे

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेल बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन अब कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जिले के सभी खुले बोरवेल और नलकूप तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्देश:
1. खुले बोरवेल और कुएं बंद हों: सभी खुले बोरवेल लोहे के ढक्कन और नट-बोल्ट से मजबूती के साथ बंद किए जाएंगे।
2. कुओं और बावड़ियों पर सुरक्षा जाली: खुली बावड़ियों और कुओं को जाली लगाकर सुरक्षित करना अनिवार्य होगा।
3. जमीन मालिकों पर जिम्मेदारी: खेतों और निजी भूमि पर खुले बोरवेल को बंद करने की जिम्मेदारी संबंधित मालिकों पर होगी।
4. स्थानीय अधिकारियों पर नजरदारी: पंचायत, नगरपालिका और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे नियमित निरीक्षण कर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करती है, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम बच्चों को खुले बोरवेल में गिरने जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने क्षेत्र के खुले बोरवेल की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

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