सीधी(ईन्यूज एमपी)_ अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जानकारी देकर बताया है कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत बीज निरीक्षण विकासखण्ड सीधी द्वारा बीज नमूना लिया जाकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये थे जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला रीवा के पत्र दिनांक 11.11.2024 के द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर अमानक स्तर का पाया गया है। बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक लाटों का बीज का भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि मे. न्यू रौनक कृषि सेवा केन्द्र प्रो रावेन्द्र कुमार शुक्ला लालता चौक सीधी के विक्रय प्रतिष्ठान से अजीत सीड्स प्रा. लि. हैदराबाद के बीज सरसो किस्म अजीत 201 टी.एल./व्हीकेएस-37 लाट नम्बर केओजी 56608, मे. प्रगति बीज भण्डार प्रो. मनोज सिंह बघेल रीवा रोड चुरहट वि.ख. रामपुर नैकिन के विक्रय प्रतिष्ठान से एस.एल.व्ही-46 सीड्स प्रा. मि. तेलंगाना के बीज सरसों/एसएलव्ही-46 हायब्रिड/पीएलएस 64 लाट नम्बर एसएलव्ही-एएल-0909 का नमूना लिया गया था जो परीक्षण उपरान्त अनामन पाया गया है। जिसका भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।