सीधी (ईन्यूज एमपी)-- जिले में लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकने हेतु अनुविभागीय स्तर पर कोर ग्रुप एवं तहसील स्तर पर विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। 11 एवं 12 नवम्बर 2024 ‘‘देव उठानी‘‘ के अवसर पर बाल विवाह मुहूर्तों के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होते हैं, जिसमें बाल विवाह होने की संभावना होती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना को निर्देशित किया है कि इस अवसर पर एवं पूरे वर्ष विवाह आयोजनों पर निगरानी रखते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक ग्राम/वार्ड में बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन किया जावे। सूचना तंत्र में शिक्षक, ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल की अध्यक्ष/समन्वय/सदस्य, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम/वार्ड के सक्रिय नागरिक आदि हो सकते है। सूचना तंत्र ग्राम/वार्ड हो रहे विवाहों की जानकारी रखेंगे तथा बाल विवाह होने पर कंट्रोल रूम/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (कलेक्टर, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग) को तत्काल सूचित करेंगे। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाकर दूरभाष क्रमांक 07822 251144 सूचना दी जाये। कंट्रोल रूम में उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नम्बर का प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, दीवार लेखन, आदि के माध्यम से किया जावे। कंट्रोल रूम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचित करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से जिला स्तर एवं परियोजना स्तर पर आवश्यकतानुसार एक या अधिक उड़न दस्ता गठित किया जावे। उड़न दस्ता अपने क्षेत्र में हो रहे सामूहिक विवाह, विवाह स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कोई बाल विवाह तो सम्पन्न नहीं किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान बाल विवाह की सूचना अथवा बाल विवाह होता पाया जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। पुलिस थाना, चाइल्ड लाईन-1098, महिला हेल्पलाईन 181 कलेक्टर/अनुविभागीय कार्यालय, जिला/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस), बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के दूरभाष नम्बर, कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर एवं विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का स्कूल/कॉलेज, डीटीएफ/एनजीओं के माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार किया जावे। जिला एवं खण्ड स्तर पर विवाह में सेवा देने वाला सेवा प्रदाताओं जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई केटर्स, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं की एक कार्यशाला आयोजित की जावे। कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें देने की अपील की जावे। सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त करें कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह संपन्न नहीं कर रहे है और न ही करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई केटर्स, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रान्सपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जावे कि वर/वधु की उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवायें प्रदाय करें। बाल विवाह की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में माहवार एवं आयोजित कार्यशाला का प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ सहित जिला कार्यालय को प्रेषित करें।