सीधी (ईन्यूज एमपी) __ अपर जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड स्तर पर दल का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार उपखण्ड गोपद बनास, कुसमी, सिहावल, मझौली एवं चुरहट/रामपुर नैकिन के लिए संबंधित उपखण्ड दण्डाधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं संबंधित तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्रान्तर्गत दल में सम्मिलित किया गया है। गठित दल पटाखे रखने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षित स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दुकान का लेआउट विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 की दिशा निर्देशों के अनुसार हो। थोक अतिशबाजी 1500 किलोग्राम एवं 450/500 किलोग्राम की दो दुकानों के मध्य 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे अग्नि शामक यंत्र, रेत की बाल्टियां और पानी उपलब्धता सुनिश्चित करें। दुकान के सामने अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनायें। पटाखें में लिथियम, एन्टीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसी और स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिक नहीं होना चाहिए। लड़ी वाले पटाखे प्रतिबंधित है।