सीधी (ईन्यूज एमपी) __ कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार/वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन तथा विनियमन निषेध) कोटपा अधिनियम की धाराओं एवं कार्यक्रम की गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्वयन के अनुक्रम में जिले में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुभाग-5 के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन को लागू करने के लिये विकासखंड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं पुलिस उपनिरीक्षक समिति के सदस्य होंगे।