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मध्य प्रदेश में वैध होंगे अवैध निर्माण, फिर नहीं होगी कोई परेशानी, ये हैं आखरी तारीख...

भोपाल (ईन्यूज एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध कराने का एक और अवसर प्रदान किया है। अब राज्य में 31 दिसंबर तक 30 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण को वैध किया जा सकेगा, जिसके लिए 12 प्रतिशत शुल्क अदा करना होगा। यह निर्णय नगर पालिका नियमों में संशोधन के तहत लिया गया है।

पहले 31 अगस्त तक की डेडलाइन थी, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों की मांग पर इसे बढ़ाया गया है। इस फैसले के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण करने वालों को राहत दी गई है। विधि विभाग ने नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 30 प्रतिशत तक के अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध किया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, पहले 10 प्रतिशत तक ही ऐसे निर्माण को वैध करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। अगर आपने भी नियमों से अधिक निर्माण किया है, तो इसे वैध कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।

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