भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने जिलों में कलेक्टरों की शक्तियों में वृद्धि की है, जिससे वे अब अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई कर सकेंगे। कलेक्टरों को मिले फ्री हैंड पॉवर्स राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के लिए एक विशेष नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कलेक्टरों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए "फ्री हैंड" शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस दौरान, कलेक्टर किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे, जिससे राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। बतादें कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों की सक्रियता को लेकर मिले इनपुट्स के बाद यह निर्णय लिया गया है। हाल के दिनों में विभिन्न जिलों से कानून व्यवस्था बिगड़ने के संकेत मिले थे, जिसके चलते सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। अब कलेक्टर बिना किसी देरी के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। NSA के तहत कार्रवाई की शक्तियां सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कलेक्टर अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। यह कानून अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अनुमति देता है, जिसमें गिरफ्तारी और हिरासत में लेने की प्रक्रिया शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्णायक कदम सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्णायक माना जा रहा है। राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय अहम साबित हो सकता है, खासकर त्योहारों के मौसम और आगामी चुनावी समय को देखते हुए। सरकार का निर्देश लागू 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में यह नियम लागू रहेगा, जिससे कलेक्टर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे।