जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 80 साल की उम्र में प्रवेश के साथ ही 20% अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश पारित किया है। यह आदेश वयोवृद्ध सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी चंद जैन के पक्ष में दिया गया, जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे। बतादें कि याचिकाकर्ता डॉ. लक्ष्मी चंद जैन की ओर से पेश किए गए अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 80 से 85 साल की उम्र के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ ही यह लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने इसे 80 वर्ष पूरे होने के बाद प्रदान किया। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि जैसे ही कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र में प्रवेश करता है, उसे 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद, सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग और संबंधित बैंक को याचिकाकर्ता को यह लाभ प्रदान करने का आदेश दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्णय यह फैसला उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो 80 साल की आयु में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुरंत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।