सीधी( ईन्यूज एमपी )चुरहट से 10 कि0मी0 दूर ग्राम-मोहनिया मेे पूर्व एन.एच. रोड से गांव के लियेे जाने वाली एप्रोच रोड के कार्नर पर शासकीय भूमि थी, जहॉ पर ग्रामीणोे द्वारा 26 जनवरी 2024 कोे ग्रामसभा मेे इस आशय का प्रस्ताव रखा कि गांव से प्रतिदिन 100-200 लोग शहर एवं बाजार के लिये यात्रा करते है, यात्रियो के वाहन की प्रतीक्षा मे ठंड, बरसात एवं धूप मेें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, इसलियेे एन.एच. और ग्रामीण एप्रोच रोड के कार्नर पर एक यात्री प्रतीक्षालय पंचायत द्वारा बनवाया जाय, जैसेे ही इस प्रस्ताव की भनक गांव के सरहंगों एवं उनके अन्य साथियोे कोे लगी, तो उक्त सरहंगो द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के लिये प्रस्तावित भूमि पर अवैध मकान निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणो द्वारा दिनांक 19.06.2024 कोे लिखित रूप से परिवाद दायर कर तहसीलदार चुरहट को दिया, आनन-फानन मे पटवारी प्रतिवेदन मंगाकर उक्त अवैध निर्माण के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव जारी कर अतिक्रमणकारियोेे का सम्मन तामील करा दिया गया और ग्रामीणो कोे दिनांक 19.07.2024 को नियत पेशी की तारीख तहसीलदार द्वारा दे दी गयी, उधर तथाकथित राजस्व कर्मचारियों ने अतिक्रमणकारियोे से सांठ-गांठ कर पैसा का लेन-देन कर दिनांक 12.07.2024 को यह उल्लेख कर कि पुकार लगायी गयी, आवेदकगण की प्रकरण पर रूचि होना नही पाया जाता। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया समाप्त किया जाता है। जबकि शासकीय भूमि पर सूचना मात्र से तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणकारियोेे के विरूद्व कार्य की जानी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नही किया गया, इससे साफ परिलक्षित होता है, अतिक्रमणकारियोे के अवैध निर्माण मेे राजस्व विभाग चुरहट की अहम भूमिका है। जिससे ग्रामीणो मेे अतिक्रमणकारियोेे एवं प्रशासनिक अधिकारियोे के विरूद्व काफी रोष ब्याप्त है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व मेे खसरा क्र. 913 एवं 914 मेे इन्ही सरहंगोे द्वारा बस स्टैण्ड एवं ग्रामीण निस्तार के तालाब की मेड़ मे भी अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर दुकान संचालित की जा रही है। अतः जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियोे से ग्रामीणोेे का अनुरोध है कि उक्त अतिक्रमणकारियो के विरूद्व सख्त से सख्त कार्यवाही कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय और अवैध निर्माण हटाया जाय।