सीधी(ईन्यूज एमपी)-- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में शनिवार 10 अगस्त को जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन में पैरालीगल वाॅलेंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरेन्द्र जोशी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतम कुमार गुजरे चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सुश्री उर्मिला यादव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शोभना मीणा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, सिद्धार्थ शुक्ला जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा पैरालीगल वाॅलेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन सत्र में तहसील विधिक सेवा समिति चुरहट, मझौली, एवं रामपुर नैकिन के पैरालीगल वाॅलेंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी संजीव कुमार पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश अत्याचार निवारण रमा जयंत मित्तल एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी संजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गरीब और कमजोर वर्गों को विधिक सहायता का लाभ प्राप्त हो। इसके साथ ही पाण्डेय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विशेष न्यायाधीश अत्याचार निवारण सीधी श्रीमती रमा जयंत मित्तल ने कहा कि पैरालीगल वाॅलेंटियर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त जनहितैषी योजनाओं की जानकारी समाज के अंन्तिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुचें। पैरालिगल वालेंटियर्स द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में निहित मौलिक आधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी जावेगी। जिला न्यायाधीश तथा सचिव वीरेन्द्र जोशी के द्वारा विभिन्न लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, विधिक सलाह योजना, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना एवं नालसा की अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी गई। गौतम कुमार गुजरे चतुर्थ जिला न्यायाधीश ने उपस्थित पैरालीगल वाॅलेंटियर्स को संविधान की प्रस्तावना, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य की जानकारी दी। उर्मिला यादव तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के द्वारा महिलाओं से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एकट 1971, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं महिलाओं एवं बालकों के सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी दी गई। शोभना मीणा प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के उद्देश्य कार्य एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, अपराध विधि गिरफ्तारी, जमानत अभियुक्त के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, भरण-पोषण विनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रत्येक पैरालीगल वाॅलेंटियर्स अपने क्षेत्र में 05-05 पौधे लगाये जाने एवं निसर्ग ऐप में अपलोड किये जाने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को अधिक से अधिक पौधरोपण करने एवं पौधों का संरक्षित रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।