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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

सीधी(ईन्यूज एमपी)--  सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि को 16 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। निश्चित ही इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वह अधिक संख्या में योजना का लाभ ले पायेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से यदि किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति मे फसल को होने वाले नुकसान की छतिपूर्ति की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समस्त ऋणी व अऋणी किसान 16 अगस्त 2024 तक फसलों का बीमा करा सकते है। पहले इसके लिए अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पटवारी हल्का स्तर पर अरहर, मक्का एवं धान, तहसील स्तर पर तिल, ज्वार एवं कोदो कुटकी तथा जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिए खरीफ मौसम में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो देय होगी। उप संचालक कृषि सीधी संजय श्रीवास्तव ने जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत धान सिंचित फसल की बीमाधन राशि प्रति हेक्टेयर 40 हजार 860 रूपये है जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 817.20 रूपये है, धान असिंचित फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 30 हजार 855 रूपये है जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 617.10 रूपये है। अरहर फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 30 हजार 411 रूपये है जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 608.22 रूपये है, मक्का फसल की प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 29 हजार 586 रूपये है जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 597.12 रूपये है मूग फसल की प्रति हैक्टेयर बीमाधन राशि 21 हजार 328 रूपये हैं जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 426.56 रूपये है। उड़द फसल की प्रति हैक्टेयर बीमाधन राशि 21 हजार 735 रूपये जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 434.70 रूपये हैं। तिल फसल की प्रति हैक्टेयर बीमाधन राशि 23 हजार 597 रूपये हैं जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 471.94 रूपये हैं ज्वार फसल की प्रति हैक्टेयर बीमाधन राशि 15 हजार 803 रूपये हैं जिसकी 2 प्रतिशत बीमाकंन राशि 316.06 रूपये है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 16 अगस्त 2024 है। अऋणी कृषक (अल्पकालिक फसल ऋण ने लेने वाले कृषक) अपनी फसलों का बीमा अपनी नजदीकी बैंक/शाखा जहां कृषक का बैक खाता है, के माध्यम से नजदीकी सीएससी सेन्टर के द्वारा करा सकते हैं, या फिर क्राप इंश्योरेंस एप को किसान भाई गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी कर सकते है।

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