भोपाल(ईन्यूज एमपी)--केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से प्रदेश के सरकारी और निजी क्षेत्र के लगभग सात लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पौने आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय पर उन्हें आयकर नहीं देना होगा।वहीं, इससे अधिक 10 लाख रुपये तक आय होने पर अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार उन्हें 50 हजार रुपये आयकर देना होगा। पुराने स्लैब में उन्हें इतनी आय पर 60 हजार रुपये देना पड़ रहा था। यानी, 10 हजार रुपये का लाभ होगा।जिन अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक आय 15 लाख रुपये है उन्हें 17 हजार 500 रुपये का लाभ होगा। एक अप्रैल 2024 से लागू वर्तमान दरों में पांच लाख तक की आय करमुक्त थी। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये था। यानी साढ़े पांच लाख रुपये की वार्षिक आय पर आयकर नहीं लगता था।बजट में नए प्रविधान के अनुसार सात लाख रुपये की छूट और 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर पौने आठ लाख रुपये की छूट मिलेगी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 हजार सरकारी कर्मचारी इससे टैक्स देने से बच जाएंगे।उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आठ हजार प्रथम श्रेणी, 38 हजार द्वितीय श्रेणी अधिकारी और चार लाख 84 हजार तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में लगभग 80 प्रतिशत की वार्षिक आय पौने आठ लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच है। उन्हें 10 से 12 हजार रुपये का लाभ होगा।