रायपुर(ईन्यूज एमपी ). _ छत्तीसगढ़ में गो-वंश की तस्करी करने वालों की खैर नहीं है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने गो-तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें गो वंश-तस्करी, गो-हत्या या गो-मांस पाए जाने पर सात साल की सजा होगी, वहीं उनकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी।यदि किसी वाहन में गो-वंश का परिवहन किया जा रहा है तो यहां फ्लैक्स लगाकर गो-वंश होने की पुष्टि करने के साथ ही यह बताना होगा कि कहां ले जा रहे हैं। साथ ही जिले के सक्षम अधिकारी की निर्धारित प्रारूप में अनुमति भी जरूरी होगी।गो-वंश के परिवहन के बाद भी फ्लैक्स नहीं लगाने व अनुमति पत्र नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने सर्कुलर जारी किया है।