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सीधी में कल रात से लागू होगी धारा 144, प्रतिबंधित रहेगी सभा, रैली, जुलूस...

सीधी(ईन्यूज एमपी)- लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2024 के लिये मतों की गणना दिनांक 04.06.2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) में प्रातः 08 बजे से किया जाना निर्धारित है। मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्बाध रूप से सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से मतगणना स्थल एवं मतगणना स्थल परिसर में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के उद्देश्य से दिनांक 03.06.2024 की रात्रि 08 बजे से दिनांक 04.06.2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने अर्थात निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रतिबंधित किया जाना आपेक्षित है।

आकस्मिक परिस्थितियों एवं अप्रिय परिस्थितियों के निवारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) के 200 मीटर की दूरी तक दिनांक 03.06.2024 की रात्रि 08 बजे से दिनांक 04.06.2024 को मतगणना कार्य पूर्ण होने तक की अवधि में किसी भी प्रकार की सभाएं करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, अधिकतम 05 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होना, एक साथ चलना प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन परिणाम घोषणा पश्चात मतगणना स्थल को छोड़कर विजय अभ्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जूलूस निकालने में प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, की धारा 188 अन्तर्गत कार्यवाही किया जावेगा।


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