भोपाल(ईन्यूज एमपी)- पानी नहीं निकलने पर बोरवेल को खुला छोड़ देने और उसमें बच्चों के गिरने की कई घटनाओं के बाद प्रशासन इन पर सख्ती करने सक्रिय हुआ है। खुले बोरवेल के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम और कानून बनाने का निर्णय लिया है। इसकी शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन (181) पोर्टल पर नया विकल्प भी शुरू किया गया है। शिकायत पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) के अधिकारी तत्काल कार्रवाई करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल में बोरवेल संबंधी शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी शामिल कर लिया गया है। बोरवेल का खनन कराने वाले तथा जो कंपनी बोरवेल का खनन करती है उसके खिलाफ शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकेगा। इन बिंदुओं का पालन नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -बोरवेल खनन करने से कम से कम 15 दिवस पूर्व भूमिस्वामी को संबंधित निकाय को लिखित सूचना देनी होगी। बोरिंग करने वाली सभी एजेसियों को पंजीयन कराना होगा। बोरवेल अनुपयोगी, बंद या असफल होने पर उसे बंद करना होगा। खनन के लिए स्थान, समय, बोरवेल के सफल या असफल होने की सूचना देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने पर अक्षांश व देशांतर सहित फोटो के साथ जानकारी मोबाइल एप पर दर्ज करानी होगी।