सीधी ( ईन्यूज एमपी) दिव्यांग हित में सरकार एक नये आयाम को अंजाम देने वाली है प्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुविधा के लिये आधारभूत कौशल कोर्स तैयार किया गया है। यह कोर्स 30 से 40 घंटे का भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने ऑनलाइन तैयार किया गया है। बतादें कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को कोर्स प्रशिक्षण केन्द्र बेसाइट www.islrtc.nic.in पर, यू-ट्यूब चेनल की लिंक पर तथा क्यू-आर कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला शिक्षा, जनपद और जनशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सभी स्कूलों में यह कोर्स बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अध्ययन में सुविधा हो सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 5 व 8 के दृष्टिबाधित छात्रों के लिये गणित विषय के स्थान पर संगीत विषय का विकल्प चयन करने का प्रावधान है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने परीक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में तृतीय भाषा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। तृतीय भाषा अशासकीय शालाओं में मांग के अनुसार पंजाबी, गुजराती, उड़िया और संस्कृत है । कक्षा 8 में तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी, गुजराती और उड़िया भाषा एवं राजगढ़ व बुरहानपुर जिलों में जिलों के अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 5 में शालाओं की मांग के क्रम में अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्कृत विषय का बच्चों को अध्ययन कराया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र में इन विषयों के प्रश्न पत्र डाईट स्तर पर निर्मित कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिले में दर्ज इन विषयों के बच्चों की वास्तविक संख्या के अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण पूरी गोपनीयता के साथ समय-सीमा में किया जाए। इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला परियोजना समन्वयक का रहेगा।