भोपाल ( ईन्यूज एमपी) समाज में हो रहे सांस्कृतिक पतन को लेकर मोहन सरकार सख्त हो गई हुक्का बार पर लगाम लगाये जाने नशे पर शिकंजा कसने की दिशा में रेस्टोरेंटौं में हुक्का नही चल सकेगा , आदेश का उलंघन करने पर सरकार ने तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना करने का आदेश दिया है । मध्य प्रदेश में नए साल के पहले मोहन सरकार नशे पर नकेल कसने की तैयारी में नजर आ रही है. नए साल के जश्न से पहले मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा. जिसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न से पहले ही हुक्का बार समेत दूसरे नशे के स्थानों पर एक्शन शुरू हो जाएगा बतादें कि मध्य प्रदेश में नए साल के पहले मोहन सरकार नशे पर नकेल कसने की तैयारी में नजर आ रही है. नए साल के जश्न से पहले मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू होगा जिसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा , बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न से पहले ही हुक्का बार समेत दूसरे नशे के स्थानों पर एक्शन शुरू हो जाएगा । इस सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा गजट प्रकाशन कर अधिसूचना जारी कर जिम्मेदार खाखी को कार्यवाही के पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं । युवा पीढी गुटखा , तम्बाकू , कोरेक्स , शराब , गांजा जैसे मादक पदार्थों के आगोश में समाहित होते जा रहे हैं और समाज में कुरूतियों का बोलबाला होता जा रहा है यहु कारण है कि जारी आदेश के तहत इन तमाम नशे की उपयोग बिक्री टर सरकार लगाम लगा रही है ।