रीवा ( ईन्यूज एमपी) लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय अनूपपुर द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर को पारित निर्णय में आरोपी विनोद कुमार सोनी तत्कालीन पटवारी हल्का लखनपुर तहसील व जिला अनूपपुर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13 (1)डी एवं 13 (2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है । बतादें कि विनोद कुमार सोनी पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता गोविंद प्रसाद कोल की 10 एकड़ कृषि भूमि का सीमांकन करने की आवाज में ₹7000 रिश्वत की मांग की जिसमें से ₹5000 एडवांस एवं ₹2000 सीमांकन होने के बाद मांग की गई थी, दिनांक 24.05.2016 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी विनोद कुमार सोनी को ₹5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया किया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 166/2020 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय अनूपपुर में दिनांक 26.02.2020 को चालान प्रस्तुत किया गया था विशेष न्यायालय पीसी एक्ट अनूपपुर द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया है ।