भोपाल()ईन्यूज़ एमपी) प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश को लेकर कलेक्टर ने सभा कक्ष में समीक्षा कर दिशा-निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और नियम विरुद्ध प्रयोग कर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत उड़नदस्ता दलों का गठन कर धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाई करें। धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर, डीजे, माइक आदि के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई करें। उड़नदस्ता दल में तहसीलदार, थाना प्रभारी और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दृष्टिगत कोलाहल नियंत्रण की दृष्टि से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पहले संबंधित व्यक्तियों को समझाइश दें और इसके बाद भी यदि निर्धारित डेसिबल से अधिक तीव्रता से ध्वनि विस्तारक यंत्रों से कोलाहल होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें।