सीधी ( ईन्यूज एमपी ) लोकायुक्त पुलिस रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण मे विशेष न्यायालय सीधी द्वारा पारित निर्णय में आरोपी हनुमान प्रसाद शुक्ला, लेखापाल, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है । श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला, लेखापाल, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को द्वारा शिकायतकर्ता रामकृष्ण श्रीवास्तव निलंबित सहायक अध्यापक शा.कन्या उ.मा.वि. चुरहट का निलंबन बहाल करने के एवज में ₹10,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 23.06.2017 को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 108/2017 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सीधी में दिनांक 15.11.2019 को चालान प्रस्तुत किया गया था विशेष न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 11.12.2023 को निर्णय पारित किया गया है ।