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सीधी कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश,सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही*

सीधी (ईन्यूज एमपी)-भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप सीधी जिले की विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल, 82-धौहनी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरननेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसऐप, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, एसएमएस के माध्यम का दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने संबंधी घटनाएं सोशल मीडिया पर घटित हो सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तथा कानून एवं शांति व्यवस्था का सुचारू रूप मे संचालन करने के लिये, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने व कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री साकेत मालवीय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, एक्स (टविटर), हाइटेक एसएमएस एवं इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक और सामाजिक, जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेश का प्रसार नहीं करेगा, जिनसे किसी व्यक्ति,संगठन या समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार की आपत्ति जनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है व साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को ना ही प्रसारित करेगा न ही भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो को कमेन्ट्स, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों में नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया में भड़काने या उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन या समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर इकट्ठा भीड़ जमा होने या गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो ।

आदेश के उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। जारी किये जाने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए सीधी जिले अंतर्गत आने वाली निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अंतर्गत लागू होगा।

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