सीधी (ईन्यूज एमपी )-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने की आशा से और मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डराने, धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव न डालने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीधी के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेशित किया है कि आदेश दिनांक 09-10-2023 से दिनांक 05-12-2023 तक की अवधि हेतु समस्त आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से नजदीकी थानों में तत्काल जमा कराये जावें। जारी आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार गठित जिला स्क्रीेनिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह आदेश दण्डाधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों, बैंक एवं अन्य लोक उपक्रमों के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों, निजी औद्योगिक व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी शस्त्र लायसेंसधारी को शस्त्र निलंबन से छूट चाहिए तो संबंधित लायसेंसधारी जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया जावेगा। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं प्रत्येक संबंधित व्याक्तियों को आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश दिनांक 09-10-2023 से लागू होकर दिनांक 05-12-2023 तक प्रभावशील रहेगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र तुरंत वापस किये जावेंगे।