सीधी (ईन्यूज एमपी)-सीधी जिले से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां जिले में संचालित सात पैरामेडिकल कॉलेजों से तहसीलदार गोपद बनास द्वारा एक करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति की राशि वसूली का आदेश दिया गया है और 15 दिवस के अंदर यदि यह राशि नहीं जमा होती है तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।। गौरतलब है कि सीधी जिले में संचालित 7 अशासकीय पैरामेडिकल कॉलेजों से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के वर्ष 2009-10 से 12- 13 तक की परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वसूली हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सीधी के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपद बनास जिला सीधी में आरआरसी दायर की गई थी जिसके मुताबिक बकायादारों से 1 करोड़ 42 लाख 59711 रुपए वसूली की जानी थी, उक्त कालेज संचालकों को राशि जमा करने हेतु पूर्व में भी मांग पत्र के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन इनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई इसके बाद अब बकायादारों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है और यदि 15 दिवस के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती तो उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।