सीधी (ईन्यूज एमपी)- लोकायुक्त रीवा के चंगुल में फंसे सीधी के तत्कालीन एसी ट्रायवल राजेश परिहार का स्थानांतरण सीधी से भोपाल के लिए कर दिया गया है सीधी के आदिवासी विकास विभाग में बतौर सहायक आयुक्त पदस्थ रहे राजेश परिहार हॉस्टल अधीक्षक से ₹80000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे जिसके बाद उनका स्थानांतरण भोपाल के लिए किया गया है। जारी स्थानांतरण आदेश में जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा उल्लेख किया गया है कि राजेश परिहार, प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला सीधी के विरूद्ध रूपये 80,000/- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय रीवा संभाग रीवा द्वारा अपराध क्रमांक 167 / 2023 धारा 7. पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018 ) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 11-19/2011/1-10 दिनांक 23.02.2012 में लेख है कि ट्रैप के प्रकरण में आरोपी अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने के 3 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों को उक्त पद पर जिस पर रहते हुए ट्रेप की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये" अतः राज्य शासन एतद् द्वारा राजेश परिहार, प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला सीधी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभारी अनुसंधान अधिकारी, जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्था भोपाल के रिक्त पद के विरुद्ध इस शर्त के साथ किया जाता है कि श्री परिहार को आहरण सवितरण के अधिकार नहीं दिये जायें।