भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में मंत्री अब 60 वर्ष की उम्र वालाें को भी अपनी स्थापना में नौकरी दे सकेंगे, अभी यह आयु सीमा 40 वर्ष थी। राज्य सरकार ने शनिवार काे इसकी अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसमें ‘मंत्री स्थापना’ शब्द का जिक्र नहीं था। इस लिपकीय त्रुटि के कारण रविवार काे असमंजस बना रहा। अधिसूचना के मायने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 60 वर्ष किए जाने से निकाले गए। मामला गरमाया ताे छुट्टी के दिन सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव रविशंकर राय ने दफ्तर खुलवाकर स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया कि मंत्री स्थापना में भर्ती की आयु को 60 वर्ष किया गया है। किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु पहले की तरह 62 वर्ष ही रहेगी। यह है सरकारी नियम मंत्रियों को अपने कार्यकाल में सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थापना में रखने की पात्रता है, पर अब तक यह आयु 40 वर्ष थी। इस स्थिति में मंत्री यदि इस उम्र से बड़े व्यक्ति को निजी स्थापना में रखते तो उसे नियमित करवाने के लिए बार-बार प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवाना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने के लिए मंत्री स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम बनाना पड़े। गत शनिवार को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार अब मंत्री स्थापना में 60 वर्ष तक की आयु तक के कर्मचारी नियमित हो सकेंगे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही रहेगी।