दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-प्याज की बढ़ती कीमत और उसे देखते हुए होने वाली जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्याज की स्टॉक सीमा तय कर दी। शुक्रवार को इस संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। स्टॉक सीमा नियम शुक्रवार से ही लागू हो गया और 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी होगा। बाजारों में प्याज की आवक बढ़ाने के लिए एमएमटीसी 10000 मीट्रिक टन प्याज आयात के लिए टेंडर जारी करेगा। खुदरा व्यापारी दो टन, थोक व्यापारी 25 टन प्याज रख सकेंगे : नए नियम के तहत खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। थोक व्यापारी के लिए यह सीमा 25 मीट्रिक टन तय की गई है। आयातित प्याज पर यह सीमा लागू नहीं होगी। प्याज का होगा आयात : सरकार ने एमएमटीसी को लाल प्याज का आयात करने के लिए आदेश जारी किया है। एमएमटीसी जल्द ही इसके लिए 10000 मीट्रिक टन प्याज आयात करने के लिए टेंडर जारी करेगी। सरकार के अनुसार, 15 लाख टन प्याज के निर्यात की वजह से देश में प्याज की कमी हो गई है। केंद्र ने राज्यों से बफर स्टॉक से प्याज निकालने के लिए कहा : प्याज की कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों के प्याज के बफर स्टॉक से प्याज निकालने के लिए कहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों को प्याज की आपूर्ति की जा रही है। अब तक राज्यों को केंद्र की तरफ से 35,000 टन प्याज की आपूर्ति की जा चुकी है ताकि प्याज के दाम पर लगाम लग सके। प्याज के भाव अभी और बढ़ने के आसार : देश के कई हिस्सों में प्याज का भाव 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। इसी प्रकार टमाटर भी 90 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंडी जानकारों के अनुसार इसके भाव अभी थोड़े और बढ़ सकते हैं। सरकार ने उठाए जरूरी कदम : गोयल उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। इनमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से लेकर, आयात के नियमों में ढील और बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति जैसे कदम शामिल हैं।