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3600 शिक्षकों को बड़ी राहत, नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सेवा बहाली के आदेश

दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-देश के साढ़े तीन हजार से ज्‍यादा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों के पक्ष में आदेश जारी किया है। इसके चलते ये शिक्षक अब नौकरी में बने रह सकेंगे। यह निर्णय रोजगार नीति के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कोर्ट 8,423 पदों में से 3,600 से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। ताजा सुनवाई में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस दौरान, वे शिक्षक जो अधिसूचित जिलों में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और उन्हें हाई कोर्ट के फैसले की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम राहत जारी रहेगी।" हालांकि यह अंतरिम राहत है लेकिन इससे हजारों शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,600 शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान कर दी।


इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने रोजगार नीति-2016 को रद करने संबंधी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। असल में, 21 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की "रोजगार नीति-2016" निरस्त कर दी थी। इस नीति के अंतर्गत राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की शत प्रतिशत सरकारी नौकरियां 10 साल के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गई थीं।


हाई कोर्ट ने फैसले में राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में सरकारी स्कूलों में 8,423 सहायक हाई स्कूल शिक्षकों की चार साल पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी थी। इन जिलों में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं।

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