दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-कोरोना महामारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक-चार की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। अनलॉक-चार के दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। कुछ गिनी-चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सबकी अनुमति मिलेगी। पांच महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं सात सितंबर से फिर शुरू हो जाएंगी। 21 सितंबर के बाद 50 फीसद शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ को स्कूल में आने की इजाजत दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार स्कूल में बच्चों को इजाजत मिली है। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को इजाजत से यह संकेत स्पष्ट है कि रेलवे भी धीरे-धीरे परिचालन बढ़ा सकता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के भीतर या बाहर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, न ही राज्य इसके लिए अलग से कोई पास जारी कर सकेंगे। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 22 मार्च से बंद चल रही मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए शहरी विकास और रेल मंत्रालय नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी करेंगे। वैसे तो सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन मार्च से बंद पड़े हाईस्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार हलचल शुरू होगी। एक नज़र - अनलॉक-चार के दिशानिर्देश जारी, सात से चलेगी मेट्रो, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों को भी मंजूरी - स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के लिए केंद्र से परामर्श जरूरी होगा - कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को हरी झंडी कब से क्या खुलेगा? - पहली सितंबर - पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आइआइटी और आइआइएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा। - सात सितंबर - मेट्रो का क्रमबद्ध परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे। - 21 सितंबर - राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी। - अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे। - आइटीआइ एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे। - सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। - 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। - ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी। इन्हें अनुमति नहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह बने रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चलने वाली कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी।