बुढार(ईन्यूज एमपी)- समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार में बने दुकानों का जमकर बंदरबांट चल रहा है जिसे रोकने व देखने वाला मुखिया गहरी निंद्रा में आराम कर रहे हैं आवंटित दुकानों को पूंजीपति कौड़ी के मोल लेकर लाखों में बेच दिए बची दुकाने किराए पर संचालित हो रही है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन को मात्र 850 रुपए किराया मिल रहा है लेकिन पूंजीपति लोगों ने कौड़ी के मोल दुकान को लेकर मोटी मोटी रकम पर दुकानों को किराए से चला रहे हैं जबकि नीलामी की शर्तों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवंटित दुकानों को बोलीदार स्वयं अपने उपयोग में रखेगा किसी अन्य व्यक्तियों को किराए पर नहीं देगा अन्यथा दुकान का आवंटन निरस्त कर दुकान रोगी कल्याण समिति अपने अधिपत्य में ले लेगी इसके बावजूद भी दुकानदारों के द्वारा धड़ल्ले से दुकान किराए पर संचालित है जिसे संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा है इनके नाम से हुई थी दुकानें आवंटित राम गुप्ता केशवाही हरिलाल मिश्रा आदर्श कॉलोनी बुढार राजेश मिश्रा थाना रोड बुढ़ार प्रेमचंद्र मिश्रा थाना रोड बुढार कृष्ण गुप्ता वार्ड नंबर 3 मुकेश डोडानी बुढार उत्तम गुप्ता धनपुरी पुरुषोत्तम धनपुरी श्रीमती चंद्रवती शहडोल श्रीमती चंद्रावती शहडोल ओमकान्त चौरसिया वासु मेन रोड बुढार रमेश गुप्ता कॉलेज कॉलोनी महावीर जैन गुरप्रीत सिंह बुढार संजय पांडे देवहरा मिथिलेश गुप्ता कॉलेज कॉलोनी अनिल बजाज विनोद बजाज कोतमा रोड बुढार शोभा पटेल धनपुरी 3 नंबर रामचंद्र यश मंगलानी आदर्श कॉलोनी बुढार उत्तम धनपुरी हनुमान खंडेलवाल अमरकंटक रोड धनपुरी विवेक पांडे अमलाई सोडा फैक्ट्री सत्येंद्र वर्मन धनपुरी शिव शंकर गुप्ता लखेरन टोला बुढार अशोक जगवानी राम मंदिर के पास बुढार मुबारक खान धनपुरी वार्ड नंबर 19 साहिल हुसैन धनपुरी वार्ड नंबर 19 ज्योति यादव धनपुरी वार्ड नंबर 12 हनुमान खंडेलवाल अमरकंटक रोड धनपुरी अमरदीप कॉलेज कॉलोनी बुढार सभी दुकाने 6 लाख से साढ़े 8 लाख के अंदर आवंटित हुई लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 40 लाख में दुकाने बेची गई और 15 से 20 हजार रुपए में किराए से दुकाने चल रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 दुकानों को बेच दिया गया 10 दुकाने किराए पर संचालित हो रही है मार्ग को भी दुकानदारों ने किया बाधित दुकान क्रमांक 6 और 7 के बीच बने सीढ़ी को भी होटल व्यवसाई अपने कब्जे में लेकर गेट लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है मार्ग के सामने अच्छा खासा टीना लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है गुप्ता व्यक्ति द्वारा अपने दुकान को किराए से देकर गाढ़ी कमाई ले रहा है होटल व्यवसायी के द्वारा एक दुकान लेकर दो दुकान में अपना कब्जा किया हुआ है होटल में सरकारी पानी का भी उपयोग किया जा रहा है। यह रही नीलामी दुकान की शर्तें 1लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के रोगी कल्याण समिति संबंधी निर्देश पत्र क्रमांक f 8-2/ 2019/ 17/ मेडि 2 भोपाल दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार में मुख्य मार्ग से लगे परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु कुल 35 नग दुकानें बनाना नियत किया गया है जिसकी नीलामी दिनांक 1 जून 2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार के भवन में प्रातः 11:00 बजे से किया जाना है नीलामी राइट ऑफ एक्यूप्रेशर आदि भोग के अधिकार के सिद्धांत पर होगी इच्छुक बोलीदान उपस्थित होकर नीलामी की शर्तों के अनुरूप बोली में सम्मिलित हो सकेंगे शर्तें निम्नानुसार है 1 दुकानों का स्वामित्व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन का होगा तथा निर्माण एजेंसी होगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार तथा पर्यवेक्षण लोक निर्माण विभाग का होगा 2 दुकाने नीलामी के प्रचलित नियम के अनुसार शासकीय बोली पर अधिकतम बोली दार के पक्ष में होगी 3 दुकाने अस्पताल परिसर में उत्तर से दुकान क्रमांक 1 से लेकर दक्षिण की ओर क्रमांक 35 तक होगी 4 दुकान का आकार 12 बाई 16 फीट होगा तथा 5 फीट का बरामदा होगा 5 प्रत्येक दुकान के लिए शासकीय बोली ढाई लाख एवं किराया 850 रुपए मासिक होगा प्रत्येक 3 वर्ष बाद वर्तमान किराए में 15% की वृद्धि की जाएगी 6 बोली दार बोली के पूर्व 10% अमानत राशि जमा करेगा 7 बोली अंतिम होने पर बोली दार को बोली कि 30% राशि उसी दिन जमा करनी होगी निर्माण के प्लिंथ लेबल होने पर 40% राशि एवं शेष 30% राशि बोली दार को लेंटर लेवल आने पर जमा करनी होगी 8 नीलामी की बोली अंतिम होने के पश्चात बोली की राशि कम करने का अधिकार बोली दार का नहीं होगा किराया प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा कराने की पाबंदी रहेगी उसके बाद प्रत्येक दिन के होने वाले विलंब के लिए ₹10 प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क दे होगा जो अधिकतम 3 माह तक मान्य होगा लगातार तीन माह तक मासिक किराया न देने पर रोगी कल्याण समिति अनुबंध रद्द कर सकेगी 9 यदि उच्चतम बोली दार निश्चित अवधि तक राशि जमा नहीं कर ता है तो उसके द्वारा जमा समस्त राशि राजसात कर ली जावेगी जो किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी *10 आवंटित दुकानों को बोली दार स्वयं अपने उपयोग में रखेगा किसी अन्य व्यक्तियों को किराए पर नहीं देगा अन्यथा दुकान का आवंटन निरस्त कर दुकान रोगी कल्याण समिति अपने अधिपत्य में ले लेगी* 11 नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने नीलामी की सभी शर्तें पडली है तथा उसे सभी शर्तें मान्य है 12 नीलामी में रोगी कल्याण समिति को जो राशि प्राप्त होगी वह किसी भी दशा में वापस नहीं होगी तथा इस राशि को किराए की राशि में भी मुजरा नहीं किया जावेगा *13 यदि कोई दुकानदार बीच में किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित करना चाहता है तो उसे रोगी कल्याण समिति से अभिमत लेने के पश्चात समिति में ₹5000 नगद जमा करना होगा ऐसे मामलों में दुकान के किराए में 25% की तत्काल वृद्धि की जा सकेगी* 14 दुकानों में किसी भी तरह का तोड़फोड़ अथवा अन्य निर्माण प्रतिबंधित रहेगा 15 दुकानों को कब्जे में लेने के पूर्व बोली दार दुकानदार को इकरारनामा अनुबंध पत्र कराना होगा इकरारनामा 35 माह का होगा इस अवधि के बाद दुकानदार को अनुबंध का नवीनीकरण कराना होगा 16 दुकानों में प्लास्टर शटर एवं आंतरिक विद्युतीकरण अधिकार के पश्चात दुकान सुपुर्द की जावेगी किंतु विद्युत का कनेक्शन विभाग से बोली दार को स्वयं लेना होगा उक्त का व्यय किसी भी रूप में समायोजित नहीं होगा 17 यदि दुकानदार की मृत्यु विनिश्चित अवधि में हो जाती है तो उसके द्वारा निर्धारित नामांकित नामिनी अथवा वैध उत्तराधिकारी के नाम दुकान का स्थानांतरण बगैर शर्त पर किया जावेगा 18 यदि 2 दुकानें लगातार किसी एक व्यक्ति के नाम नीलाम स्वीकृति होती है तो वह व्यक्ति चाहे तो समिति को आवेदन देकर स्वीकृत पश्चात अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग की देखरेख में आवश्यक मरम्मत करा सकता है किंतु इस कार्य में होने वाले व्यय का वाहन दुकानदार को स्वयं करना होगा 19 दुकानदार द्वारा रोगी कल्याण समिति के आदेशों निर्देशों व सूचनाओं के पालन न करने अथवा उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा समस्त राशि जप्त कर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा नीलामी बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने अथवा पुनः नीलामी का अधिकार रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार को होगा इस संबंध के कारण बताने के लिए समिति बाद नहीं होगी दुकानों के सामने किसी ठेले खोमचे अथवा अन्य द्वारा किए गए अतिक्रमण के लिए समिति जवाब दे नहीं होगी दुकानें क्योंकि अस्पताल परिसर में है अतः वाहन रिपेयर शॉप संगीत शॉप जिससे ध्वनि प्रदूषण होता हो उद्योग शराब की दुकान बीयर बार एवं प्रयोजन जिससे आवाज सुनी गतिविधियों को बढ़ावा मिले के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी