हरदा (ईन्यूज एमपी)-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला भोमकढ़ाना में 1 जनवरी को शराब का सेवन कर तोड़-फोड़ करने के प्रकरण में 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 2 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों द्वारा 1 जनवरी को शराब का सेवन कर शासकीय प्राथमिक शाला भोमकाढ़ाना में शराब पीकर तोड़-फोड़ की गई थी तथा गंदगी भी फैलाई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर शासकीय प्राथमिक शाला कुम्भीखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक महेंद्र दीक्षित, शासकीय प्राथमिक शाला भोमकाढ़ाना के प्राथमिक शिक्षक रेवाराम कलमे एवं शासकीय माध्यमिक शाला सुन्दरपानी के प्राथमिक शिक्षक सतीश जरिया को निलंबित किया गया है। उक्त कार्यवाही म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत की गई है। निलंबन की अवधि में तीनों शिक्षकों का मुख्यालय जिला शिक्षा केन्द्र हरदा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शासकीय प्राथमिक शाला कुम्भीखेड़ा एवं माध्यमिक शाला सुन्दरपानी के अतिथि शिक्षकों ओमप्रकाश धोसिया एवं जयराम दाखिले की सेवाएं समाप्त की गई है। शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर दो शिक्षक निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर खिरकिया विकासखंड के दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक दल जनपद शिक्षा केन्द्र खिरकिया द्वारा विकासखंड की शालाओं के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासकीय माध्यमिक शाला डाब्या के माध्यमिक शिक्षक ओमप्रकाश चौहान एवं माध्यमिक शाला मारया के माध्यमिक शिक्षक चंद्रकिशोर मानकर अनाधिकृत रूप से शाला से अनुपस्थित रहते हैं। इनके द्वारा शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी कमजोर है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल बर्ताव के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय जिला शिक्षा केन्द्र हरदा रहेगा।