अशोकनगर(ईन्यूज एमपी)-गुना-शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ अशोकनगर कोतवाली में देर रात केस दर्ज किया गया है। जाति प्रमाणपत्र बनवाने में गलत जानकारी देने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। कुछ ही समय पहले प्रशासन ने दोनों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। जानकारी के अनुसार सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 181, 182 के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। भाजपा सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 2014 में यादव द्वारा अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय क्रीमी लेयर आठ लाख रुपए से कम बताई गई थी, जो गलत है। जांच में पाया गया कि यादव की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस आधार पर सार्थक यादव व उनके पिता केपी सिंह यादव दोनों का क्रीमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आरक्षण का लाभ क्रीमीलेयर जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलता है। आठ लाख रुपए से आय कम होने पर क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र मिलता है। इस मामले में सांसद की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।