भोपाल - मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के द्वारा एसिड के कब्जा एवं विक्रय नियम 2014 को 31 अक्टूबर 2014 से प्रभावशील किया गया है, उक्त नियमों के अंतर्गत एसिड भण्डारण एवं विक्रय के लायसेंस जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी होंगे तथा एसिड क्रय के परमिट संबंधित तहसील के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऑल लाईन साफ्टवेयर द्वारा दिये जायेंगे। जिसके लिए जिला दण्डाधिकारी एवं एसडीएम को यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी एसिड के लायसेंस जारी करेंगे।