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गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में निर्देश

भोपाल - राज्य शासन द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन के संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में जिला मुख्यालयों में पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा जहां नगर सेना उपलब्ध है, उनकी परेड होगी। संभागीय मुख्यालयों के कार्यक्रम की परेड में जेल वार्डन भी शामिल होंगे। इस प्रकार की परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। जिला मुख्यालयों में परेड की सलामी मंत्रीगण या शासन द्वारा निर्दिष्ट महानुभाव द्वारा ली जाएगी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय गान एवं मध्यप्रदेश गान गाया जाएगा तथा मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा।

ग्राम, ब्लाक तथा तहसील स्तरों पर समारोह मनाने के लिए कलेक्टर एवं अन्य विभगीय अधिकारी अपने जिला मुख्यालयों एवं अन्य विभाग स्तर में एक समारोह समिति का गठन करने समुचित कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। इन समितियों में शासकीय और जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाले अशासकीय व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। ब्लॉक या तहसील मुख्यालय स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिन नगरपालिका या नगर पंचायतों में ब्लॉक तहसील मुख्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

ग्राम स्तर पर प्रातः 07 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें स्कूल के बच्चे, ग्रामवासी, नगर सेना तथा सामान्य जन समूह भाग लेंगे। प्रभात फेरी गांव के केन्द्रीय स्थान पर पहुंचेगी। जहां ध्वजारोहण एवं ध्वज की सलामी के पश्चात गणतंत्र दिवस का संदेश पढ़ा जाएगा तथा राष्ट्रीय गान एवं मध्यप्रदेश गान का गायन किया जाएगा।

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