जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह से भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नोटिस जारी किए। शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने दमोह से पराजित प्रत्याशी प्रताप सिंह की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए पटेल से जवाब-तलब किया। चुनाव याचिका में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए पटेल का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील के बैरागढ़ ग्राम निवासी प्रताप सिंह ने यह चुनाव याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी दमोह से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के दौरान प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों की जमकर अवहेलना की गई। अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने दलील दी कि चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश वैधानिक शक्ति रखते हैं। इनका पालन कानून की तरह किया जाना चाहिए, लेकिन दमोह लोकसभा क्षेत्र में इनमें से कई नियमों को ताक पर रखा गया। उन्होंने बताया कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों में प्रयुक्त ईवीएम से मॉक पोल का डाटा मिटाया नहीं गया। इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र से पांच-पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान कराने के नियम का भी पालन नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि इसी वजह से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को जीत हासिल हो गई। उन्होंने पटेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के निर्देश देने का आग्रह किया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री पटेल को नोटिस जारी कर दिए|